
Pan Card Update: यदि आप भारत के नागरिक हैं तो ऐसे में आप सभी के पास Pan Card अवश्य होगा। अभी के समय हर भारतीय के पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है। पैन कार्ड को 18 साल से ऊपर होने के बाद बनाई जाती है जिसका का इस्तेमाल अधिकतर कर वित्तीय लेन-देन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। यानी कि इसके बिना आप बहुत से योजनाओं का लाभ उठाने में असमर्थ हो सकते हैं। ऐसे में सरकार के द्वारा Pan Card से संबंधित कुछ नियमों का पालन भी करना होता है जो ना करने पर आपको जुर्माना देने पड़ सकते हैं। यदि आप इस जुर्माना से बचना चाहते हैं तो चलिए आपको बताते हैं पैन कार्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और बेहद जरूरी बातों के बारे में।
Pan Card से संबंधित सरकार का नया आदेश
दोस्तों हाल ही में आए सरकार के नए आदेश के मुताबिक यदि कोई भी व्यक्ति डुप्लीकेट Pan Card या फिर एक से अधिक पैन कार्ड नहीं रख सकता है। ऐसे में पकड़े जाने पर यह दंडनीय अपराध माना जाएगा और इसके लिए भारी जुर्माना भी देने पर सकते हैं। यदि आपके पास भी एक से अधिक पैन कार्ड हैं तो एक पैन कार्ड को अभी रद्द करवा लें वरना आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
₹10,000 तक देने होंगे जुर्माना
बहुत बार लोग एक Pan Card खोने के रिस्क के कारण दो-दो पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं। परंतु यह उनके लिए दंडनीय कार्य होता है और ऐसे कामों पर सरकार के द्वारा जुर्माना लगाया जाता है। ऐसे लोगो के लिए सरकार ने काफी सख्त नियम बना रखा है दो पैन कार्ड या फिर डुप्लीकेट पैन कार्ड रखने वाले व्यक्तियों पर सरकार ₹10,000 तक का जुर्माना लगाती है। जो इनकम टैक्स के सेक्शन 272b के अंतर्गत लागू होता है।
Pan Card धारक जुर्माना से बचें
कई बार ऐसा होता है कि Pan Card अप्लाई करते समय दोबारा आवेदन हो जाने से दो बार पैन कार्ड जारी कर दिया जाता है। ऐसे में आपको इन सब कामों से बचना होगा ताकि आप को किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े।
इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोगों को एक पैन कार्ड आईटी विभाग से तथा दूसरा एजेंसियों से मिल जाता है। ऐसी स्थिति में भी यदि आप दो-दो पेन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप को जुर्माना देने पर सकते हैं।
Pan Card कैसे करें रद्द
यदि आपके पास गलती से दो Pan Card आ चुके हैं तो ऐसे में आप जुर्माना से बचने के लिए एक पैन कार्ड को रद्द कर दें इसके लिए आपको इनकम टैक्स की ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर सरेंडर कर सकते हैं अन्यथा आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी अपने पैन कार्ड को रद्द कर सकते हैं।
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